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देश की खबरें | शव रखे जाने की प्रक्रिया का अनुपालन से अवगत कराये महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी:बंबई उच्च न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर शुकव्रार को महाराष्ट्र सरकार और बृहनमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि राज्य सरकार और नगर निकाय संचालित अस्पतालों में शवों को सुरक्षित रूप से रखे जाने के लिये किस प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है।

देश की खबरें | शव रखे जाने की प्रक्रिया का अनुपालन से अवगत कराये महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी:बंबई उच्च न्यायालय

मुंबई, 26 जून बंबई उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर शुकव्रार को महाराष्ट्र सरकार और बृहनमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि राज्य सरकार और नगर निकाय संचालित अस्पतालों में शवों को सुरक्षित रूप से रखे जाने के लिये किस प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है।

याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि नगर निकाय के सायन अस्पताल के ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें कोविड-19 से मरे मरीजों के शव उसी वार्ड में बिस्तरों पर या फर्श पर पड़े हुए हैं, जहां अन्य संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है।

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मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंड पीठ भाजपा विधायक आशीष शेलार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह कहा।

शेलार ने अपनी याचिका में नगर निकाय संचालित सायन अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमित शवों को रखे जाने के तौर-तरीकों पर चिंता प्रकट की है।

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पीठ ने कहा कि इस विषय को सिर्फ सायन अस्पताल तक सीमित रखने के बजाय महाराष्ट्र में सभी सरकारी एवं नगर निकाय संचालित अस्पतालों को इसके दायरे में लाया जा सकता है।

अदालत ने राज्य सरकार और बीएमसी को अपना-अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई के लिये निर्धारित कर दी।

शेलार ने अपनी याचिका में राज्य सरकार और नगर निकाय अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि कोविड-19 मरीजों और इस महामारी से मर चुके लेागों के शवों के साथ किये जा रहे मौजूदा व्यवहार को फौरन रोका जाए।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 26, 2020 07:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).