नयी दिल्ली, छह अक्टूबर सरकार ने एन-95 मास्क के निर्यात पर लगे प्रतिबंध मंगलवार को हटा दिये। इसका मकसद देश में बनने वाले मास्क का निर्यात को बढ़ावा देना है।
इससे पहले निर्यातकों को मास्क का निर्यात करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य था।
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विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘ एन-95/ एफएफपी-2 मास्क और इसके समान वस्तुओं की निर्यात नीति को संशोधित करते हुए प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में कर दिया है। इससे अब सभी तरह के मास्क का निर्यात किया जा सकता है।’’
सरकार ने अगस्त में मास्क निर्यात के लिए हर महीने 50 लाख इकाई की सीमा तय की थी।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ भारत अब दुनिया के लिए एन-95 और एफएफपी-2 मास्क बना रहा है। अब इनका निर्यात दुनिया भर में कहीं भी मुक्त तौर पर किया जा सकता है।’’
सरकार के इस निर्णय का परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन ने स्वागत किया है। एईपीसी के चेयरमैन ए. सकथिवेल ने कहा कि इन मास्क की वैश्विक बाजार में बहुत अधिक निर्यात मांग है।
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