नयी दिल्ली, 28 दिसंबर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों को वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वार्षिक रिटर्न में विसंगतियों के लिए ‘मांग नोटिस’ जारी करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए समयसीमा 30 अप्रैल, 2024 तक और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी।
इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।
अभी वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30 जून, 2024 थी।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि यह विस्तार वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कर देनदारियों की वसूली के लिए आदेश जारी करने से संबंधित है।
पहले भी सरकार ने इन वर्षों के लिए समयसीमा में संशोधन किया था।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 की गई थी।
इसी तरह, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 से बढ़ाकर 30 जून, 2024 की गई थी।
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