जरुरी जानकारी | सरकार ने एगर तेल, एगरवुड चिप्स, पाउडर के निर्यात पर पाबंदी लगायी
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नयी दिल्ली, 29 नवंबर सरकार ने सोमवार को एगरवुड चिप्स, पाउडर और एगर तेल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि एगरवुड चिप्स और पाउडर के लिए सालाना 25,000 किलो का निर्यात कोटा तथा एगर तेल के लिए 1,500 किलो का निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है।
इसके अनुसार, ‘‘एगर तेल और एगरवुड चिप्स तथा पाउडर की निर्यात नीति को संशोधित कर इसे तत्काल प्रभाव से मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाला गया है। ’’
एगरवुड का उपयोग अगरबत्ती और धूप बनाने में किया जाता है। यह मुख्य रूप से त्रिपुरा और असम में होता है।
एक अलग अधिसूचना में, डीजीएफटी ने कहा कि यूनिवर्सल क्रॉप प्रोटेक्शन को एनपी / एनपीके (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम) उर्वरक के निर्माताओं / इकाइयों की सूची में शामिल किया गया है। ये कुछ शर्तों के तहत अपने उत्पादन का स्वतंत्र रूप से निर्यात कर सकते हैं।
सूची में अब 19 कंपनियां हो गई हैं।
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 29, 2021 09:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

