गुवाहाटी, 26 सितंबर लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी को केंद्रीय सब्सिडी देने के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
मोदी को लिखे पत्र में गोगोई ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पीएमकेएसवाई और कृषि-क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण योजना के तहत प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसकी प्रवर्तक असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा हैं।
कांग्रेस नेता ने पत्र में दावा किया कि प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची में भी पाया जा सकता है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 मार्च 2023 को लोकसभा में इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के वास्ते असम में निवेश के लिए कोई पहल की है, 31 जनवरी 2022 तक उत्तर पूर्वी राज्यों में पीएमकेएसवाई के तहत समर्थित खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की एक सूची सौंपी थी।
गोगोई ने बताया कि सूची में प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र क्रमांक सात पर किया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया, "असम खाद्य प्रसंस्करण में व्यापक अनुभव वाले कई छोटे और मध्यम उद्यमियों एवं कंपनियों का घर है। मौजूदा मुख्यमंत्री से संबंध रखने वाली मीडिया इकाई के लिए उन्हें नजरअंदाज करना उनके साथ घोर अन्याय है।"
गोगोई ने 14 सितंबर को सोशल मीडिया मंच "एक्स" पर जारी शर्मा के पोस्ट का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था, "हां, भाजपा नेताओं के परिवार के सभी सदस्यों को अपनी कंपनियां चलाने और सरकारी सब्सिडी लेने का अधिकार है, अगर वे इसके हकदार हैं।"
उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा, "मेरी राय में ऐसी कंपनियों को वित्तीय क्षेत्र या बैंकों से ऋण लेना चाहिए। सरकारी अनुदान वास्तविक और जरूरतमंद लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने करदाताओं के पैसे का उचित तरीके से उपयोग करने की विशेषज्ञता प्रदर्शित की है।"
रिनिकी भुइयां शर्मा ने खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में सब्सिडी प्राप्त करने के 'झूठे आरोपों' के लिए गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा 22 सितंबर को कामरूप मेट्रोपॉलिटन के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दायर किया गया है और इस पर 26 सितंबर को सुनवाई की जाएगी।
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