देश की खबरें | गौहाटी उच्च न्यायालय ने मारपीट के मामले में आसू के पूर्व महासचिव को अंतरिम जमानत दी

गुवाहाटी, 26 मई गौहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के पूर्व महासचिव शंकरज्योति बरुआ को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें डिब्रूगढ़ जिले में एक पेट्रोल पंप पर मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

बरुआ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुमान बोरा ने कहा कि पूर्व छात्र नेता को मंगलवार को जेल से रिहा किए जाने की संभावना है।

बरुआ को 19 मई को एक पेट्रोल पंप पर कथित तौर पर मारपीट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद कई छात्र और युवा संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था।

बोरा ने कहा कि दुलियाजान पुलिस थाने में बरुआ के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए थे और उन्हें एक मामले में स्थानीय अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

स्थानीय अदालत में पेशी के दौरान बरुआ को हथकड़ी लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। बाद में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आसू के पूर्व नेता के खिलाफ आरोपों के कारण पुलिस ने हथकड़ी का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह बरुआ को दोबारा हथकड़ी न लगाए।

पिछले सप्ताह कई संगठनों ने 12 घंटे का दुलियाजान बंद का आह्वान भी किया था, जिसमें बरुआ को हथकड़ी लगाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

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