मुंबई, 15 सितंबर मुंबई में पिछले सप्ताह नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा के साथ मारपीट के मामले में शिवसेना के जिन छह कार्यकर्ताओं को जमानत दी गई थी, उन्हें मंगलवार को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 452 को उनके खिलाफ दर्ज मामले में जोड़ा गया है।यह अपराध गैर जमानती है।
पिछले हफ्ते स्थानीय भाजपा विधायक अतुल भटखलकर द्वारा पूर्व सैनिक मदन शर्मा (62) के साथ मारपीट का एक वीडियो साझा किए जाने के बाद छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें शनिवार को जमानत दे दी गई।
आरोपियों पर भादसं की धारा 325 के तहत शिकायत दर्ज थी, जो एक जमानती अपराध है। बाद में, राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर, भटखलकर और पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि आरोपी के खिलाफ भादसं की धारा 326, 452 और 450 के तहत मामला दर्ज किया जाए। इन सभी धाराओं के तहत दर्ज होने वाले मामले गैर-जमानती हैं।
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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर, समता नगर पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ भादसं की धारा 452 लागू की और मंगलवार को लगभग दो बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी मदन शर्मा (62) पर पिछले शुक्रवार को उपनगरीय कांदिवली में कथित तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर व्यंग्य किए गए एक कार्टून को फॉरवर्ड करने के लिए हमला किया गया था।
हमले के बाद अधिकारी ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री उनसे और देश से माफी मांगें।
मदन शर्मा ने साथ ही यह भी कहा कि यदि राज्य में कानून व्यवस्था को कायम करने में वह असमर्थ हैं तो ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
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