जींद, 25 जुलाई हरियाणा के जींद जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी अध्यापक को सोमवार को पांच साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पीड़िता को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने 20 जुलाई 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 11 वर्षीय बेटी छठी कक्षा में पढ़ती है और गांव का ही अनिल उसके स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत है।
व्यक्ति ने कहा था कि पांच जुलाई 2019 को उसकी बेटी अनिल के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी, तभी अनिल ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी।
व्यक्ति ने बताया था कि घटना के बाद अनिल उसकी बेटी के साथ कई दिनों तक अश्लील हरकत करता रहा और उसकी हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने परिजनों को इसके बारे में बताया।
महिला थाना पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर अनिल के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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