नयी दिल्ली, 29 नवंबर सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की पांच सिफारिशें केंद्र के पास छह महीने से अधिक समय से लंबित हैं।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 26 नवंबर तक पांच "ऐसी" सिफारिशें लंबित हैं।
वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर कॉलेजियम की उन सिफारिशों से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जो सरकार के पास छह महीने से अधिक समय से लंबित हैं।
कॉलेजियम 25 उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति के लिए सिफारिश करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं।
मंत्री से यह भी पूछा गया कि क्या सरकार को सितंबर 2022 से मई 2023 तक मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है।
मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को न्यायपालिका द्वारा "इन-हाउस मैकेनिज्म" (अंदरूनी तंत्र) के माध्यम से निपटाया जाता है।
उन्होंने सदन को बताया, ‘‘भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को देखते हुए, प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों को प्रधान न्यायाधीश या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाता है, जैसा भी मामला हो।’’
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