एजेंसी न्यूज

रायपुर: COVID-19 की रोकथाम संबंधी सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने तथा उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है. घर में पृथक-वास में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

रायपुर: COVID-19 की रोकथाम संबंधी सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
पुलिस I लॉकडाउन (Photo Credits: Twitter)

रायपुर, 18 जुलाई: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने तथा उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है. राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में कोविड-19 (Covid-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन ने समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं और अब इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों में मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 100 रूपए, घर में पृथक-वास के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1,000 रूपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाये जाने पर 100 रूपए और दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते पाए जाने पर 200 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा.

यह भी पढ़ें: संदिग्ध लाइसेंसों के चलते 15 और पाकिस्तानी पायलट निलंबित, संघीय कैबिनेट ने 28 पायलटों के लाइसेंस रद्द करने की दी मंजूरी

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए रक्षात्मक उपायों को अपनाने और उनके पालन को अनिवार्य घोषित किया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, जुर्माना वसूलने की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अधिकृत अधिकारी ही कर सकेगा. जुर्माना न देने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों और गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है. कार्यालय, कार्य स्थलों और फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी मास्क अनिवार्य है. इसके अलावा, दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों से यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है. घर में पृथक-वास में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा और दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. राज्य में शुक्रवार तक इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या लगभग 5,000 हो गई है. वहीं राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित 24 लोगों की मौत हो चुकी है. रायपुर जिले में पिछले एक माह के दौरान 900 से अधिक मामले सामने आए हैं.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 18, 2020 03:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).