देश की खबरें | तीन महीने के अंदर गोवा लोकायुक्त का पद भरें: उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को यहां गोवा सरकार को निर्देश दिया कि लोकायुक्त के पद पर तीन महीने के अंदर नियुक्ति की जाए जो 17 सितंबर को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी के मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही खाली है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

पणजी, 23 सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को यहां गोवा सरकार को निर्देश दिया कि लोकायुक्त के पद पर तीन महीने के अंदर नियुक्ति की जाए जो 17 सितंबर को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी के मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही खाली है।

न्यायमूर्ति एम एस सोनक और न्यायमूर्ति एम एस जावलकर की खंडपीठ ने कहा कि खाली पद को यथाशीघ्र भरा जाए, जिससे प्रदेश में गोवा लोकायुक्त संस्थान काम करे।

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पीठ सामाजिक कार्यकर्ता एरीज रॉड्रिग्ज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त पद भरने की प्रक्रिया शुरू करने में देर की जा रही है।

महाधिवक्ता (एजी) देवीदास पंगम ने पीठ को बताया कि उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष योग्य उम्मीदवारों के नाम मांगने के लिये पत्र भेजा गया है।

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उन्होंने कहा, “कानून के मुताबिक यह जरूरी है कि इस पद पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश की नियुक्ति हो।”

इस पर अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के अंदर पद भरने के लिये प्रभावी कदम उठाए।

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