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देश की खबरें | धर्मांतरण कानून पर याचिकाएं शीर्ष अदालत स्थानांतरित करने के लिए संयुक्त याचिका दायर करें: न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण रोधी कानूनों को चुनौती देने वाले पक्षकारों से कहा कि वे विभिन्न उच्च न्यायालयों से इस मुद्दे को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली एक संयुक्त याचिका दायर करें।

देश की खबरें | धर्मांतरण कानून पर याचिकाएं शीर्ष अदालत स्थानांतरित करने के लिए संयुक्त याचिका दायर करें: न्यायालय

नयी दिल्ली, 16 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण रोधी कानूनों को चुनौती देने वाले पक्षकारों से कहा कि वे विभिन्न उच्च न्यायालयों से इस मुद्दे को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली एक संयुक्त याचिका दायर करें।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने एक पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के मद्देनजर सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली संयुक्त याचिका दायर की जानी चाहिए।

पीठ ने मामले को दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

इस बीच, पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की इन दलीलों पर गौर किया कि वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिकाओं में से एक ईसाइयों और मुसलमानों पर आक्षेप लगाती है।

पीठ ने उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातार से कहा कि वह "आपत्तिजनक अंश" को हटाने के लिए एक औपचारिक याचिका दायर करें। दातार ने हालांकि कहा कि वह कथित सामग्री पर जोर नहीं दे रहे हैं।

मामलों में से एक में पीठ की सहायता कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि उच्च न्यायालयों को स्थानीय कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “हम मामलों को स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं। श्रीमान अटार्नी (जनरल), हम इस पर भी आपकी बात सुनेंगे।”

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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 16, 2023 09:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).