देश की खबरें | आबकारी ‘घोटाला’ : सीबीआई और ईडी ने कविता की जमानत याचिका का विरोध किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के.कविता की ओर से दायर जमानत याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को विरोध किया।
नयी दिल्ली, 28 मई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के.कविता की ओर से दायर जमानत याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को विरोध किया।
केंद्रीय एजेंसियों ने अदालत से कहा कि वे ‘‘ बहुत ही प्रभावशाली और ताकतवर’’ हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं।
कविता की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह महिला हैं और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इसपर जांच एजेंसियों ने कहा कि उन्होंने ‘घोटाले’ की साजिश में अहम भूमिका निभाई और वह सक्रिय नेता एवं तेलंगाना विधानसभा की सदस्य होने के नाते ‘कमजोर’ महिला होने का दावा कर जमानत नहीं मांग सकती हैं।
ईडी, सीबीआई और कविता के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने बीआरएस नेता की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने दलील दी कि कविता केवल ‘महिला नहीं हैं बल्कि प्रभावशाली महिला हैं’’ और गवाहों को प्रभावित करने के मामले में काफी ताकतवर हैं, गवाहों में शामिल एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उन्होंने उसको धमकी दी थी।
ईडी के वकील ने भी दलील की दी कि कविता आबकारी ‘घोटाले’ की सह साजिशकर्ता और लाभार्थी हैं और अपराध की कड़ी सीधे तौर पर उनसे जुड़ती है।
वकील ने दावा किया कि बीआरएस नेता सफेदपोश अपराध की आरोपी हैं और सबूतों को नष्ट करने और अपने बयानों से लोगों को धमकाने में संलिप्त हैं।
ईडी ने कविता की जमानत अर्जी पर दिए जवाब में दावा किया कि उनको रिहा करने से आगे की जांच पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जो ‘‘ गहरी और बहु स्तरीय साजिश’ का पता लगाने के लिए की जा रही है।
जांच एजेंसी ने जवाबी हलफनामा में कहा, ‘‘के.कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिया रची और लाभ पहुंचाने के बदले 100 करोड़ रुपये के भुगतान में संलिप्त थीं और उन्होंने अपने लोगों के जरिये धनशोधन की पारिस्थितिकी बनाई जो ‘एम/एस इंडोस्प्रीट’ है और अपराध से 192.8 करोड़ रुपये की कमाई की। इस प्रकार के.कविता अपराध के जरिये 298.8 करोड़ रुपये की कमाई और इससे जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहीं।’’
कविता ने छह मई को अधीनस्थ अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती दी है।
उनके वकील ने दलील दी की कि मामले में आरोपी बनाए गए 50 लोगों में कविता एकमात्र महिला हैं और अदालत से उनके महिला होने के नाते जमानत देने की गुहार लगाई।
कविता इस समय सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज दो मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने ईडी मामले में दाखिल जमानत अर्जी में कहा कि उनका आबकारी नीति से कोई लेना देना नहीं है और उनके खिलाफ अपराधिक साजिश का मुकदमा ‘‘केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने ईडी के साथ मिलकर गढ़ा है।’’
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(The above story first appeared on LatestLY on May 28, 2024 07:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

