नयी दिल्ली, चार अक्टूबर केरल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (केसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष के एन मरजूक की 6.03 करोड़ रुपये की संपत्ति धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई है। यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दी।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘कुर्क संपत्तियों में बैंक खाते, भूमि और एर्णाकुलम स्थित केरल ट्रेड सेंटर (केटीसी) इमारत में आवासीय एवं वाणिज्यिक स्थान के रूप में विभिन्न चल एवं अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो उनके नाम के साथ-साथ केसीसीआई और चेरुपुष्पम फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है।’’
एजेंसी ने आरोप लगाया कि मरजूक ने अपने आधिकारिक पद का "दुरुपयोग" करके केसीसीआई का केटीसी के खरीदारों के साथ बिक्री समझौता कराया और केरल ट्रेड सेंटर की इमारत में जगह को बेचने के लिए विभिन्न खरीदारों से नकद में धन प्राप्त किया।
संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि मरजूक ने संभावित खरीदारों से ‘‘बड़ी नकदी’’ प्राप्त की और केटीसी इमारत में जगह की बिक्री से प्राप्त धन का इस्तेमाल इंडिया मिडिल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क (आईएमबीएन) नामक एक निजी टेलीविजन चैनल शुरू करने के लिए किया।
ईडी ने कहा कि मरज़ूक की संलिप्तता के कारण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा टेलीविजन चैनल को संचालन से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मरजूक ने केटीसी के खातों से केसीसीआई और आईएमईबीएन के खातों में करोड़ों रुपये अंतरित किए।
मरज़ूक और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला केरल के एर्णाकुलम जिले के सेंट्रल पुलिस थाने में दर्ज एक प्राथमिकी से उपजा है।
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