Atul Subhash Suicide Case: इंजीनियर आत्महत्या मामले में अदालत ने मृतक के पिता से पुत्रवधू की हिरासत के बारे में जवाब मांगा
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले महीने बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष के पिता को उनकी पुत्रवधू और मामले में आरोपी निकिता की न्यायिक हिरासत के बारे में उच्चतम न्यायालय को जवाब देने का निर्देश दिया है.
बेंगलुरु, 1 जनवरी : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले महीने बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष के पिता को उनकी पुत्रवधू और मामले में आरोपी निकिता की न्यायिक हिरासत के बारे में उच्चतम न्यायालय को जवाब देने का निर्देश दिया है. उच्चतम न्यायालय नाबालिग पोते की अभिरक्षा मांग रहीं सुभाष की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही है. न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदार ने निकिता की याचिका पर सुभाष के पिता को यह निर्देश दिया. निकिता ने खुद को गिरफ्तार किए जाने और पति की मौत के बाद उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किए जाने को चुनौती दी है.
निकिता के वकील भरत कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी गैर-कानूनी है और पुलिस गिरफ्तारी का आधार बताने में विफल रही. कुमार ने निकिता को अंतरिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि आरोपी को शीर्ष अदालत में खुद का बचाव करने की जरूरत है. हालांकि राज्य लोक अभियोजक-2 विजयकुमार मजागे ने जांच का विवरण प्रदान करने के लिए छह जनवरी तक का समय मांगा. यह भी पढ़ें : Chhatarpur: मध्य प्रदेश में पति के अवैध संबंध पर आपत्ति जताने पर महिला ने पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया, मामला दर्ज
सुनवाई के दौरान निकिता के वकील ने कहा कि निचली अदालत ने उसकी और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए चार जनवरी की तारीख तय की है. कुमार ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह निचली अदालत को उसी दिन जमानत याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दे, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने सहमति जताते हुए याचिका पर सुनवाई छह जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 01, 2025 12:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

