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अभिषेक बनर्जी की पत्नी के मामले में अदालत के दिशानिर्देश के खिलाफ ED की याचिका अस्वीकार

उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया, जिसमें रुजिरा बनर्जी के संबंध में जांच से जुड़ी जानकारियां आरोपपत्र दाखिल करने से पहले सार्वजनिक या मीडिया में खुलासा नहीं करने के लिए जांच एजेंसी को निर्देश जारी किया गया था.

अभिषेक बनर्जी की पत्नी के मामले में अदालत के दिशानिर्देश के खिलाफ ED की याचिका अस्वीकार
Abhishek Banerjee

नयी दिल्ली, 7 मार्च : उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया, जिसमें रुजिरा बनर्जी के संबंध में जांच से जुड़ी जानकारियां आरोपपत्र दाखिल करने से पहले सार्वजनिक या मीडिया में खुलासा नहीं करने के लिए जांच एजेंसी को निर्देश जारी किया गया था. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी की याचिका पर उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों को आरोप-पत्र दाखिल करने से पहले किसी भी व्यक्ति, आरोपी, संदिग्ध या गवाह से संबंधित जांच का विवरण जनता या मीडिया से साझा नहीं करने के दिशानिर्देश जारी किए थे.

रुजिरा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां और मीडिया कथित वित्तीय और अन्य घोटालों से संबंधित मामले में उनका चरित्र हनन करने में जुटी है और ईडी सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच के संबंध में नियमित रूप से जानकारियां प्रकाशित कर उनके परिवार की छवि खराब कर रही हैं. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने ईडी की ओर से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू से कहा कि चूंकि एजेंसी की याचिका उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ है, इसलिए शीर्ष अदालत इसकी सुनवाई के पक्ष में नहीं है. यह भी पढ़ें : Uttarakhand: परिवारवाद पर पीएम मोदी के हमले के बाद हरीश रावत ने अपने बेटे के लिए मांगी टिकट

राजू ने दलील दी कि चूंकि दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं और इस अंतरिम आदेश की वजह से रुजिरा बनर्जी को पूर्ण राहत मिल चुकी है, ऐसे में यह अंतिम आदेश ही समझा जा सकता है. उन्होंने दिशानिर्देशों पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया. पीठ ने राजू से कहा कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ ईडी अपनी याचिका वापस ले ले, अन्यथा एजेंसी की अर्जी खारिज कर दी जाएगी.

शीर्ष अदालत के कहने के बाद राजू ने याचिका वापस लेने के लिए राजी हो गये. पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश जारी किये थे और निर्देश दिया कि जांच एजेंसियां और मीडिया सख्ती से इनका पालन करें दिशानिर्देशों में कहा गया था कि जहां तक रुजिरा का सवाल है, जांच एजेंसियां (वर्तमान मामले में, ईडी) जनता या मीडिया के सामने किसी व्यक्ति विशेष से पूछताछ, छापेमारी और तलाशी की परिस्थितियों, कारणों और विवरण का खुलासा नहीं करेंगी, चाहे बात आरोपी से संबंधित हो या संदिग्ध की अथवा फिर गवाह की. अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 07, 2024 02:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).