देश की खबरें | ईडी ने धनशोधन के मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस अधिकारी की 1.32करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नयी दिल्ली, आठ जून एक मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ एक मामले की जांच के दौरान पंजाब के एक पूर्व पुलिस निरीक्षक की कथित भ्रष्टाचार में 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति धनशोधन निरोधक कानून के तहत कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उसने बताया कि पूर्व निरीक्षक इंद्रजीत सिंह के विरूद्ध जांच में अमृतसर जिले के छेहर्ता में एक मकान और 32.42 लाख रुपये की मियादी जमाराशि को कुर्क करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अंतरिम आदेश जारी किया गया।

उसने एक बयान में कहा कि इस मकान का बाजार मूल्य एक करोड़ रुपये है।

धनशोधन का यह मामला सिंह के विरूद्ध पंजाब पुलिस के विशेष कार्यबल द्वारा भादंसं, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत दाखिल किये गये आरोपपत्र पर आधारित है।

ईडी ने कहा कि सिंह ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया था और उसने अपने ‘‘एक साथी की मदद से उसके परिवार पर दबाव बनाने लगा तथा तस्कर को जमानत दिलाने में मदद पहुंचाने के एवज में अपने साथी के एक रिश्तेदार के नाम पर एक आवासीय मकान का मालिकाना हक प्राप्त किया।’’

ईडी का आरोप है कि इस पूर्व निरीक्षक ने अपने साथी की मदद से तस्कर या उसके परिवार को अन्य मामले में नहीं फंसाने के लिए उनसे 39 लाख रुपये की रिश्वत ली ।

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