Mumbai Cruise Drugs Case: अदालत ने आर्यन खान, दो अन्य को सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा

यहां की एक अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तथा दो अन्य को एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के सिलसिले में सात अक्टूबर तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया.

वकील सतीश मानशिंदे व आर्यन खान (Photo Credits Twitter Instagram)

मुंबई, 5 अक्टूबर : यहां की एक अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान तथा दो अन्य को एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के सिलसिले में सात अक्टूबर तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया. एनसीबी को रविवार को दी गई एक दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद तीनों को अदालत में पेश किया गया. एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज़ जहाज पर छापेमारी के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया था. मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों की हिरासत के संबंध में अभी भी सुनवाई चल रही है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर ने कहा कि मामले में जांच की बहुत जरूरत है और इस पहलू पर विचार करते हुए, एनसीबी के समक्ष आरोपियों की उपस्थिति आवश्यक है. अदालत ने कहा, ‘‘तथ्य यह है कि मामले में सह-आरोपी के पास से मादक पदार्थ पाये गये थे और ये तीनों आरोपी (आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा) उनके साथ थे. जांच की आवश्यकता है और इसलिए अभियोजन और आरोपियों दोनों के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना उपयोगी है.’’

आर्यन खान और दो अन्य - मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को रविवार की शाम को गिरफ्तार कर एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसने उन्हें सोमवार तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया. छह अन्य आरोपियों की पहचान नूपुर सतीजा, इसमीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा और उपनगर जुहू के एक मादक पदार्थ तस्कर के तौर पर हुई है. इन लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया गया. एनसीबी ने सोमवार को आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को 11 अक्टूबर तक और हिरासत में दिये जाने का अनुरोध इस आधार पर किया कि एजेंसी सभी गिरफ्तार आरोपियों का आपस में आमना-सामना कराना चाहती है. यह भी पढ़ें : Mumbai Cruise Drugs Case: क्रूज पर रेव पार्टी मामले में शाहरुख खान का बेटा आर्यन गिरफ्तार

एनसीबी द्वारा मांगी गई हिरासत का विरोध करते हुए, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उन्होंने अच्छा आचरण दिखाया है. मानशिंदे ने कहा कि जब छापेमारी की जा रही थी, तब आर्यन खान एनसीबी अधिकारियों से दूर नहीं भागे थे और उन्हें उनकी तलाशी लेने की अनुमति दी थी. गौरतलब है कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों को शनिवार देर रात एनसीबी के अधिकारियों ने मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर छापा मारने के बाद हिरासत में लिया था.

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