अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब सहायक उप-निरीक्षक सुरपाल भिकला बरेला (40) शुक्रवार सुबह कैडबरी चौराहे पर तैनात थे।
उन्होंने बताया कि कुछ वाहन चालकों ने सिग्नल का उल्लंघन किया। इस दौरान बरेला एक चालक को रोकने में सफल हुए।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी भावेश म्हात्रे पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसे उक्त राशि भरने को कहा गया।
उन्होंने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर बरेला के साथ गाली-गलौज की और उन्हें घूंसे मारने लगा जिससे उनके कंधों पर चोटें आईं।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी वाहन चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बलप्रयोग) और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
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