FM Radio चैनलों के खिलाफ केंद्र की सख्ती, शराब, नशीले पदार्थों का महिमामंडन करने वाले गाने न चलाएं

केंद्र ने एफएम रेडियो चैनलों को शराब, मादक पदार्थों, हथियारों, गैंगस्टर और बंदूक संस्कृति का महिमामंडन करने वाले गाने चलाने या प्रसारित करने को लेकर आगाह किया है.

अनुराग ठाकुर (Photo Credits ANI)

नई दिल्ली एक दिसंबर: केंद्र ने एफएम रेडियो चैनलों को शराब, मादक पदार्थों, हथियारों, गैंगस्टर और बंदूक संस्कृति का महिमामंडन करने वाले गाने चलाने या प्रसारित करने को लेकर आगाह किया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो चैनलों को जारी एक परामर्श में उनसे कहा है कि वे ‘ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट’ (जीओपीए) और ‘माइग्रेशन ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट’ (एमजीओपीए) में निर्धारित नियमों तथा शर्तों का कड़ाई से पालन करें तथा इनका उल्लंघन करने वाली किसी सामग्री का प्रसारण न करें.

परामर्श में कहा गया है, "किसी भी उल्लंघन को लेकर जीओपीए/एमजीओपीए में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित मानी जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. मंत्रालय ने यह पाए जाने के बाद परामर्श जारी किया है कि कुछ एफएम चैनल शराब, मादक पदार्थों, हथियारों, गैंगस्टर और बंदूक संस्कृति का महिमामंडन करने वाले गाने या सामग्री प्रसारित कर रहे हैं. यह भी पढ़े: स्वतंत्रता दिवस के बाद ‘‘अश्लील’’ भोजपुरी गाने बजाए जाने के मामले की जांच के आदेश

इसने कहा कि ऐसी सामग्री का प्रसारण करना आकाशवाणी कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन है और केंद्र को ऐसे मामलों में अनुमति के निलंबन तथा प्रसारण पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है

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