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Chennai Shocker: चेन्नई में छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में एसआईटी जांच का निर्देश

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल में यहां अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए शनिवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया. एसआईटी की तीनों सदस्य महिला आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी होंगी.

Chennai Shocker: चेन्नई में छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में एसआईटी जांच का निर्देश

चेन्नई, 28 दिसंबर : मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल में यहां अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए शनिवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया. एसआईटी की तीनों सदस्य महिला आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी होंगी.

अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया. न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायण की पीठ ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. यह भी पढ़ें : Salman Khan Sikandar Teaser: सलमान खान की फिल्म ‘सिकंदर’ का टीजर जारी, दमदार डायलॉग्स और जबरदस्त एक्शन का धमाका

पीठ ने कहा कि पीड़िता की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए और अन्ना विश्वविद्यालय को उससे फीस नहीं लेनी होगी. हाल में विश्वविद्यालय परिसर में छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों और नागरिक संस्थाओं में व्यापक आक्रोश फैल गया. घटना के सिलसिले में अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 28, 2024 04:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).