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जरुरी जानकारी | 67,228 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली मुश्किल : सेबी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मार्च, 2022 के अंत तक 67,228 करोड़ रुपये के बकाया को ‘मुश्किल से वसूल होने वाली’ श्रेणी में डाल दिया है।

जरुरी जानकारी | 67,228 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली मुश्किल : सेबी

नयी दिल्ली, दो नवंबर पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मार्च, 2022 के अंत तक 67,228 करोड़ रुपये के बकाया को ‘मुश्किल से वसूल होने वाली’ श्रेणी में डाल दिया है।

सेबी की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 में बताया गया कि कुल मिलाकर नियामक की 96,609 करोड़ रुपये की राशि को विभिन्न कंपनियों से वसूला जाना है। इनमें से कई कंपनियां जुर्माना भी अदा नहीं कर पाई हैं, बाजार नियामक को शुल्क का भुगतान नहीं कर सकी हैं और उन्होंने निवेशकों का धन वापस करने के सेबी के निर्देश का पालन भी नहीं किया है।

सेबी ने कहा कि 96,609 करोड़ रुपये में से 65 प्रतिशत यानी 63,206 करोड़ रुपये सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) से संबंधित है और पीएसीएल लिमिटेड और सहारा समूह की कंपनी - सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित है।

वहीं कुल राशि का 70 प्रतिशत यानी 68,109 करोड़ रुपये के मामले विभिन्न अदालतों और अदालत द्वारा नियुक्त समिति के समक्ष हैं।

अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सेबी ने कहा कि 67,228 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली करना मुश्किल है। इस श्रेणी में बकाये को तभी डाला जाता है जब वसूली के सभी तौर-तरीके अपनाने के बावजूद भी राशि को वापस नहीं पाया जा सका हो।

इसके अलावा सेबी ने 2021-22 के दौरान की जांच के दौरान प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित 59 मामले अपने हाथ में लिए हैं जो इससे पिछले वर्ष 94 थे। 2019-20 में ऐसे मामलों की संख्या 140 थी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 02, 2022 06:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).