देश की खबरें | धनशोधन मामला: ईडी ने सिक्किम बैंक के पूर्व महाप्रबंधक से जुड़े 65 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की

गंगटोक, सात मार्च प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिक्किम स्थित एक बैंक के पूर्व महाप्रबंधक (जीएम) स्तर के अधिकारी से संबद्ध 65.46 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है। यह कार्रवाई धनशोधन से जुड़े एक मामले के तहत की गई है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में चार आवासीय संपत्तियां और भूखंड शामिल हैं। यह संपत्ति सिक्किम के देओराली, सियारी, रानीपूल और पेनलोंग में स्थित हैं।

ये संपत्तियां कथित रूप से स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (एसबीएस) से धन की हेराफेरी करके खरीदी गई थीं। ईडी के अनुसार, बैंक में महाप्रबंधक रह चुके दोरजी शेरिंग लेप्चा इस फंड के गबन में शामिल थे।

बयान में कहा गया कि लेप्चा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में जमा लगभग 53.41 करोड़ रुपये को भी फ्रीज कर दिया गया है।

ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत बैंक से गबन किए गए धन की हेराफेरी और धन शोधन की जांच का हिस्सा है।

बैंक की वेबसाइट के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (एसबीएस) की स्थापना 1968 में हुई थी और यह सिक्किम सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जो राज्य के कोषागार कार्यों को संभालती है।

ईडी ने बताया कि अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के बाद यह जांच शुरू की गई थी।

जांच में खुलासा हुआ कि लेप्चा ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। उन्होंने "एई रोड्स एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम" के नाम से फर्जी बैंक खाता बनाया था।

इसके बाद, दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर करके इस खाते में अवैध रूप से फंड जमा किए गए।

बयान में कहा गया कि गबन किए गए धन को लेप्चा और उनके सहयोगियों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित किया गया।

पिछले महीने, ईडी ने लेप्चा से जुड़ी संपत्तियों पर कई स्थानों पर छापेमारी की थी और विभिन्न संपत्ति खरीद से जुड़े दस्तावेज जब्त किए थे।

ईडी की जांच अभी भी जारी है । अधिकारी अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)