देश की खबरें | दिल्ली दंगे : दिलबर नेगी हत्या मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 19 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने दिलबर नेगी हत्या मामले में आरोपी मोहम्मद ताहिर की जमानत याचिका बुधवार को खारिज करते हुए कहा कि इस वक्त उसकी रिहाई जांच को प्रभावित कर सकती है।

गौरतलब है कि फरवरी में उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान नेगी का जला हुआ शव एक गोदाम से बरामद हुआ था। पुलिस इसे हत्या मानकर इसकी जांच कर रही है।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह अमित पाल की गवाही से स्पष्ट है कि गोकुलपुरी इलाके में गैरकानूनी तरीके से जमा हुए लोगों में ताहिर भी था और उनकी मंशा उनके पास मौजूद हथियारों, आगजनी, लूट और तोड़-फोड़ की घटनाओं से साफ जाहिर होती है।

अदालत ने अपने 18 अगस्त के एक आदेश में कहा था कि पहली नजर में यह स्पष्ट है कि ताहिर उस भीड़ का हिस्सा था और कॉल डिटेल से स्पष्ट है कि वह मौका-ए-वारदात पर भी था।

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सुनवाई के दौरान ताहिर के वकील ने कहा कि उसके मुव्वकिल के भाई की दुकान वहां होने के कारण, मौके पर उसका होना संदेहास्पद नहीं है। साथ ही वकील ने दावा किया कि ताहिर के खिलाफ एकमात्र साक्ष्य अभियोजन पक्ष के गवाह अमित पाल की गवाही है, लेकिन उन्होंने उस पर नेगी की हत्या का आरोप नहीं लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक ने ताहिर की जमानत का विरोध किया।

दिल्ली दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में अदालत ने 55वर्षीय व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखेंगे।

न्यायाधीश यादव ने ओम प्रकाश वर्मा को 20 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के बांड पर ओम प्रकाश वर्मा को राहत दे दी। वर्मा पर दंगों के दौरान लूट और करावल नगर इलाके में बाइक मरम्मत की दुकान में आग लगाने का आरोप है।

अदानत ने वर्मा को निर्देश दिया कि वह ‘आरोग्य सेतु ऐप’ इंस्टॉल करे और करावल नगर थाने के एसएचओ को अपना मोबाइल फोन नंबर मुहैया कराए।

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