देश की खबरें | दो नाइजीरियाई नागरिकों की हिरासत के खिलाफ प्रदर्शन के अनुरोध पर फैसला करे दिल्ली पुलिस: अदालत

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नयी दिल्ली, 17 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से शुक्रवार को कहा कि वह उत्तर प्रदेश में दो नाइजीरियाई नागरिकों को कथित रूप से अवैध हिरासत में लिए जाने के खिलाफ यहां उत्तर प्रदेश भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगने संबंधी नाइजीरिया के एक क्षेत्र ब्रायफ्रा के लोगों के एक संगठन के अनुरोध पर तीन दिन में फैसला करे।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली पुलिस से अनुरोध पर विचार करने को कहा। यह याचिका इंडीजीनस पीपुल ऑफ बायफ्रा (आईपीओबी) ने दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि नाइजीरिया के दो नागरिकों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें पिछले साल सितंबर से कथित रूप से अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है।

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दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने एजेंसी को आईपीओबी के अनुरोध पर तीन दिन में फैसला करने को कहा और याचिका का निपटारा कर दिया।

वकील कमलेश कुमार मिश्रा और कृति कुमारी के जरिए दायर की गई याचिका में कहा गया है कि नाइजीरिया के दोनों नागरिकों को ग्रेटर नोएडा जिले में 49वीं बटालियन के सूरजपुर पुलिस लाइन में कथित तौर पर "अवैध तरीके से" पिछले आठ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में रखा गया है और वकीलों समेत किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है।

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याचिका में यह भी दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामले की कोई जानकारी नहीं दी, न ही उनकी गिरफ्तारी का कोई कारण बताया है।

याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आईपीओबी ने 16 जून को दिल्ली पुलिस को एक अनुरोध भेजकर 23 जून या किसी अन्य तारीख पर उत्तर प्रदेश भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी।

इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस से संगठन को कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने उच्च न्यायालय का रुख किया है।

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