देश की खबरें | दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका का किया विरोध, अशांति की आशंका जताई

नयी दिल्ली, 25 नवंबर दिल्ली पुलिस ने राजधानी के उत्तर-पूर्व जिले में 2020 में हुए दंगों के आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका का शुक्रवार को पुरजोर विरोध किया और निचली अदालत में जवाब दाखिल करके कहा कि खालिद की रिहाई से ‘समाज में अशांति’ पैदा होने की आशंका है।

खालिद ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष अपनी बहन की शादी के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर की है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा था।

दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) एल एम नेगी की ओर से दायर जवाब में पुलिस ने कहा कि 28 दिसंबर को खालिद की बहन की शादी से संबंधित तथ्यों का सत्यापन किया गया है।

जवाब में कहा गया है, ‘‘हालांकि, विवाह के तथ्य के सत्यापन के बावजूद याचिकाकर्ता की अंतरिम जमानत का कड़ा विरोध किया जाता है, क्योंकि वह गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत बहुत गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है और उसकी नियमित जमानत अर्जी इस (निचली) अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है, साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस बाबत उसकी अपील भी खारिज कर दी है।’’

इसने कहा, चूंकि खालिद की मां एक बुटीक चला रही है और उसके पिता 'वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया' नामक एक राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे में वे शादी की व्यवस्था करने में सक्षम हैं।

दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा है, ‘‘याचिकाकर्ता की (संभावित) रिहाई का इसलिए भी विरोध किया जाता है, क्योंकि वह अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल से गलत सूचना फैला सकता है और इसे आगे रोका नहीं जा सकता। इससे समाज में अशांति पैदा होने की आशंका है और वह गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है।’’

अदालत ने मामले की आगे की कार्यवाही के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है।

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