देश की खबरें | दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को दस्तावेजों की सूची मुहैया कराने के आदेश को चुनौती दी

नयी दिल्ली, चार मार्च दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने की मांग की।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने दिल्ली पुलिस के वकील से एक नोट प्रस्तुत करने को कहा और सुनवाई 11 मार्च के लिए स्थगित कर दी।

पुलिस ने निचली अदालत के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने के मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी गई थी।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता (आपराधिक) संजय लाओ ने कहा कि यह आदेश कानून की दृष्टि से गलत है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय एक अन्य मामले में अभियुक्त को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विचार कर रहा है तथा अधीनस्थ अदालतों को निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

लाओस ने कहा कि फिलहाल इस मुद्दे पर कानून दोनों पक्षों के पक्ष में है।

हालांकि, न्यायमूर्ति महाजन ने कहा, "कभी-कभी ऐसा होता है कि उच्चतम न्यायालय को किसी मुद्दे पर निर्णय लेने में कुछ समय लग सकता है और मुद्दा कुछ समय तक लंबित रहता है। ऐसी स्थिति में हमें आज की तारीख में लागू कानून के अनुसार चलना होगा। स्थगन के लिए मामला बनाइए और अपनी दलील को मजबूत करने के लिए मुझे कुछ दिखाइए।"

कुमार पर 13 मई 2024 को मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है और वह फिलहाल जमानत पर हैं।

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