नयी दिल्ली, पांच जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की एक याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है, जिसमें उसने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से संबंधित मामले में अंतरिम जमानत देने की अपील की है। सेंगर इस मामले में 10 साल के कारावास की सजा काट रहा है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने एजेंसी को सेंगर की अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख 16 जनवरी को या उससे पहले एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सेंगर ने याचिका में अपनी बेटी की शादी के कारण अंतरिम जमानत प्रदान करने और सजा के निलंबन का अनुरोध किया है।
सीबीआई वकील ने न्यायाधीश को बताया कि सेंगर ने 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक और मामले में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष ऐसी ही याचिका दायर की थी। इस मामले में वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
खंडपीठ पहले ही इस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर चुकी है और मामले को सुनवाई के लिए 16 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया है।
सेंगर की ओर से पेश अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने कहा कि उनके मुवक्किल की बेटी का ‘सगन’ कार्यक्रम 18 जनवरी को होना है और आठ फरवरी को शादी होनी है।
उच्च न्यायालय को बताया गया कि सेंगर विवाह संबंधी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मांग रहा है, जो 18 जनवरी से शुरू होंगे।
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