नयी दिल्ली, 29 जून कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला किया कि उसका और जिला अदालतों का कामकाज 15 जुलाई तक सीमित रहेगा और इस दौरान आवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने निर्णय लिया कि कामकाज 15 जुलाई तक सीमित कामकाज होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रहेगी।
एक प्रशासनिक आदेश में यह जानकारी दी गयी है।
आवश्यक मामलों का उल्लेख वेब लिंक के जरिए किया जा रहा है और यह सभी कार्य दिवसों में सुबह नौ बजे से 10.30 बजे तक उपलब्ध है।
संबंधित बोर्डों में लंबित 20 सबसे पुराने 'नियमित व अंतिम श्रेणी मामलों' की भी अदालत की पीठें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई कर रही हैं।
इसमें कहा गया है कि 1 से 15 जुलाई तक रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार सहित उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों को क्रमशः 26 अगस्त से नौ सितंबर के बीच तारीखों के लिए स्थगित कर दिया गया है।
अधिक संख्या में आवश्यक मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिये उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 22 मई से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
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