नयी दिल्ली, 23 अगस्त : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए गए कश्मीरी कारोबारी जहूर शाह वटाली की कोविड-19 महामारी फैलने के आधार पर जमानत देने का अनुरोध करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. वटाली ने निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था. निचली अदालत ने पिछले साल मामले में वटाली को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर संज्ञान लिया था कि वह मधुमेह, हाइपरथायरॉइडिज्म तथा बवासीर समेत विभिन्न बीमारी से पीड़ित है. निचली अदालत ने इस साल की शुरुआत में निर्देश दिया था कि वटाली को उसके इलाज के लिए अगले आदेश तक गुरुग्राम के उसके घर में नजरबंद रखा जाए.
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