नयी दिल्ली, 19 अगस्त : दिल्ली सरकार (Delhi Government) इस साल 31 अक्टूबर तक एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कूड़े वाले स्थानों और ऐसी चीजों के जल निकायों और नालों में प्रवेश करने वाले स्थानों की पहचान करेगी. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 30 जून, 2022 तक राजधानी में सभी एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं बनाने वाले कारखानों को बंद कर दिया जाएगा. शहरी स्थानीय निकाय और पर्यावरण और शहरी विकास विभाग अन्य विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियां और पुनर्नवीनीकृत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार करेंगे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की 12 अप्रैल की अधिसूचना में कहा गया है कि एक जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइरिन और विस्तारित पॉलीस्टाइरिन सहित पहचान की गई एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. यह भी पढ़ें : पंजाब के लुधियाना के फील्ड गंज इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर मौजूद
एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार की मसौदा योजना के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) 31 अक्टूबर तक कूड़े के ढेर की पहचान करेंगे और उनके संग्रह और प्रबंधन के लिए रणनीति तैयार करेंगे.