नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने नयी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सब्सिडी के लिए वाहनों के 100 से अधिक मॉडल को मंजूरी दी है जिसमें 45 तरह के ई-रिक्शा और 12 तरह के चार पहिया वाहन शामिल हैं।
गहलोत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘15 लाख रुपये तक के मूल्य के वाहन पथकर और पंजीकरण शुल्क में छूट के अलावा खरीद प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे। पंद्रह लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी नहीं मिलेगी और लेकिन पथकर और पंजीकरण फीस में छूट के लिए पात्र होंगे।’’
मंत्री ने एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति वेबसाइट शुरू की जिसमें अनुमोदित मॉडल, डीलर, सब्सिडी वितरण प्रक्रिया और साथ ही शहर भर में 70 चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का विवरण है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के 100 स्वीकृत मॉडल में 45 ई-रिक्शा, 14 दोपहिया, 12 चार-पहिया और 17 ई-कार्ट शामिल हैं।
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उन्होंने यह भी कहा कि 36 निर्माताओं को शहर भर में 98 डीलरों के नेटवर्क के साथ पंजीकृत किया गया है।
गहलोत ने कहा कि सब्सिडी भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले किसी व्यक्ति को सब्सिडी का दावा करने के लिए वाहन का बिक्री चालान, उसका आधार नंबर और रद्द चेक की आवश्यकता होगी। डीलर वेबसाइट के जरिये सब्सिडी संसाधित करेंगे।
उन्होंने कहा कि दावों का सत्यापन संबंधित मोटर लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और सब्सिडी भुगतान के लिए बैंकों को भेजा जाएगा।
मंत्री ने कहा कि सब्सिडी सात अगस्त, 2020 से लागू होगी जब नीति को अधिसूचित किया गया था। उन्होंने कहा कि रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क छूट 10 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से लागू होगी, जब संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी।
अधिकारियों ने कहा कि ईवी नीति के तहत दिल्ली सरकार दोपहिया, ऑटो, ई-रिक्शा और माल वाहकों के लिए 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन देगी, जबकि इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि तीन दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि ई-वाहन खरीदने वाले के खाते में जमा की जाएगी।
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