देश की खबरें | दिल्ली आबकारी ‘घोटाला’: धनशोधन मामले में आरोपी सर्वेश मिश्रा को अदालत ने दी जमानत
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नयी दिल्ली, 24 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह से जुड़े कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आरोपी सर्वेश मिश्रा को बुधवार को जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने, कथित तौर पर सिंह के करीबी सहयोगी, आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी।
न्यायाधीश ने आरोपी पर विभिन्न शर्तें लगाते हुए कहा, “इस मामले में अपनी जमानत के लिए सर्वेश मिश्रा द्वारा दायर वर्तमान आवेदन अनुमति के योग्य है और तदनुसार इसे अनुमति दी जा रही है।”
आरोपी को मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। उसने न्यायाधीश द्वारा जारी समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद याचिका दायर की थी।
न्यायाधीश ने मिश्रा को उनके और सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद तलब किया था।
न्यायाधीश ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश न छोड़ें और मामले के गवाहों को धमकी न दें या उन्हें प्रभावित न करें, “या किसी भी तरह से ऐसा करने का प्रयास भी न करें”।
अदालत ने आरोपी से किसी भी तरह से साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करने और बुलाए जाने पर जांच में सहयोग करने को भी कहा है।
दिल्ली की आबकारी नीति को अगस्त 2022 में रद्द कर दिया गया था और उपराज्यपाल ने बाद में सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों और शराब व्यापारियों सहित अन्य लोगों से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को कहा था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 24, 2024 09:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

