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देश की खबरें | दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाला’ : अदालत ने आरोपी अरुण पिल्लई की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने पत्नी की चिकित्सीय स्थिति के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध करने वाले हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई के एक आवेदन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सोमवार को जवाब मांगा।

देश की खबरें | दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाला’ : अदालत ने आरोपी अरुण पिल्लई की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने पत्नी की चिकित्सीय स्थिति के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध करने वाले हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई के एक आवेदन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सोमवार को जवाब मांगा।

अरुण रामचंद्र पिल्लई को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने ईडी को इस संबंध में नोटिस जारी किया और उसे 15 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जब अदालत पिल्लई के आवेदन पर दलीलें सुनेगी।

न्यायाधीश ने सात दिसंबर को आरोपी पिल्लई को उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर पांच दिन की हिरासत पैरोल दी थी।

अधिवक्ता नितेश राणा द्वारा दायर आवेदन में पिल्लई के लिए 12 सप्ताह की अंतरिम जमानत का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता ने दावा किया कि आरोपी की पत्नी को सर्जरी कराना आवश्यक है इसलिए ऐसे समय में नैतिक समर्थन के लिए आरोपी का अपनी पत्नी के साथ उपस्थित होना आवश्यक है।

ईडी ने दावा किया था कि पिल्लई भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता के करीबी सहयोगी हैं और शराब का कारोबार करने वाले एक समूह के मुखिया हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 11, 2023 09:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).