नयी दिल्ली, 24 जनवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की आबकारी नीति को रद्द करने में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में दर्ज धन शोधन के एक मामले में 72 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है।
सूत्रों ने कहा कि संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत विभिन्न अचल और चल संपत्ति की कुर्की के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया है।
संपत्ति उन आरोपियों की है जिन्हें ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच के तहत गिरफ्तार किया है। कुर्की आदेश को अभियुक्त द्वारा छह महीने के भीतर पीएमएलए के न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।
ईडी ने अब तक इस मामले में दो आरोप पत्र या अभियोजन पक्ष की शिकायतें दायर की हैं और कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है।
संघीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर, शराब व्यवसायी और शराब कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रमोटर समीर महेंद्रू, अग्रणी फ्रांसीसी शराब कंपनी पेरनोड रिकर्ड के महाप्रबंधक बिनॉय बाबू, पी सरथ चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रवर्तक अमित अरोड़ा, शराब कंपनी बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली शामिल हैं।
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