नयी दिल्ली, दो जून दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहां की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में रविवार को पांच जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के कारण तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अदालत में पेश किये जाने के बाद ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया।
उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।
न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया। अर्जी में उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।
ईडी ने 20 मई को अदालत में यह अर्जी दी थी जब केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आये थे।
अदालत ने केजरीवाल को पांच जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का उल्लेख करते हुए कहा कि संबद्ध न्यायाधीश, स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की उनकी अर्जी पर उस दिन आदेश जारी करने वाले हैं।
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