देश की खबरें | दिल्ली की अदालत ने इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को 2016 के जम्मू-कश्मीर आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार इंजीनियर रशीद द्वारा दायर एक आवेदन पर कल तक जवाब देने का निर्देश दिया। इस आवेदन में उन्होंने हाल में संपन्न आम चुनावों के बाद सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत दिये जाने का अनुरोध किया है।
नयी दिल्ली, छह जून दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को 2016 के जम्मू-कश्मीर आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार इंजीनियर रशीद द्वारा दायर एक आवेदन पर कल तक जवाब देने का निर्देश दिया। इस आवेदन में उन्होंने हाल में संपन्न आम चुनावों के बाद सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत दिये जाने का अनुरोध किया है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व विधायक शेख अब्दुल रशीद को इंजीनियर रशीद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है।
उन्होंने शपथ लेने और संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत में पैरोल दिये जाने का अनुरोध करते हुए अदालत में याचिका दायर की।
यह आवेदन चार जून को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया था और उन्होंने एनआईए को आज तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
एजेंसी ने हालांकि जवाब दाखिल करने के लिए बृहस्पतिवार को और समय मांगा।
रशीद 2019 से जेल में हैं, जब एनआईए ने उन पर कथित आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
पूर्व विधायक का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था। वटाली को एनआईए ने घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 06, 2024 08:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

