देश की खबरें | दिल्ली की अदालत ने व्यक्ति को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया

नयी दिल्ली, चार फरवरी दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में एक महिला की गला घोंटकर हत्या किए जाने के मामले में उसके पति को दोषी करार दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपराध को छिपाने के लिए "चतुराई" से काम किया।

फैसले के अनुसार, "पिंकी की हत्या की परिस्थितियां स्पष्ट हैं और ये आरोपी जसविंदर सिंह के अपराध को सिद्ध करती हैं।"

अदालत सिंह उर्फ ​​कालिया के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी। डिफेंस कॉलोनी पुलिस थाने में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

तीस जनवरी को दिए गए आदेश में अदालत ने कहा कि दंपति अपने घर की पहली मंजिल पर परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहते थे।

फैसले में कहा गया है कि मृतका के पिता और बहन के अनुसार, आरोपी अपनी पत्नी से खुश नहीं था, क्योंकि उसे मिर्गी का दौरा पड़ता था और वह मां बनने में असमर्थ थी।

इसमें कहा गया कि आरोपी नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था।

मामले में सजा के एलान के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की गई है।

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