देश की खबरें | दिल्ली की अदालत सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर हुई राजी

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत धनशोधन के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करने पर बृहस्पतिवार को सहमत हो गयी।

विशेष न्यायाधीश विकास धुल पहले 31 अक्टूबर को इस अर्जी पर सुनवाई करने वाले थे लेकिन अब उन्होंने आरोपी के आवेदन पर इस विषय पर उससे पहले सुनवाई करने करने का फैसला किया है।

न्यायाधीश धुल ने कहा, ‘‘ईडी ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 31 अक्टूबर से घटाकर 28 अक्टूबर करने के अनुरोध संबंधी आरोपी ए-1 (जैन) के आवेदन को मंजूर किये जाने पर उसे कोई ऐतराज नहीं है। इस तथ्य के आलोक में उक्त आवेदन मंजूर किया जाता है।’’

जैन को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर जैन एवं दो अन्य को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में आप नेता जैन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। जैन पर आरोप है कि उन्होंने उन चार कंपनियों के माध्यम से धनशोधन किया जो कथित रूप से उनसे जुड़ी हैं।

अदालत ने आबकारी नीति मामले में जैन से पूछताछ करने की ईडी की दरख्वास्त पहले मंजूर कर ली थी जिसके बाद एजेंसी (ईडी) ने जेल के अंदर 16 सितंबर को उनसे पूछताछ की थी।

हाल में अदालत ने धनशोधन के मामले के सिलसिले में जैन, उनकी पत्नी तथा आठ अन्य के विरूद्ध दाखिल अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान भी लिया। अन्य में चार कंपनियां शामिल हैं।

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