नयी दिल्ली, 27 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से पिछले वर्ष जुलाई में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की डूबने से हुई मौत के मामले में उसके अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठाया।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि सीबीआई उनके आचरण की “आपराधिकता” के पहलू पर विचार कर रही है।
पीठ ने एमसीडी के वकील से कहा कि वह एमसीडी आयुक्त की उपस्थिति में दो अगस्त, 2024 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार नागरिक दायित्व तय करने के लिए एमसीडी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दें।
उसने कहा, “प्रशासनिक सिविल दायित्वों के बारे में क्या, जिसमें आपके साथ सेवा अनुबंध के अनुसार दायित्व भी शामिल हैं? आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रशासनिक कार्रवाई किस बारे में है?..क्या आप दोबारा ऐसी घटना (मृत्यु) को बर्दाश्त कर सकते हैं? तीन लोगों की जान चली गई।”
अदालत ने कहा कि वह औपचारिक आदेश में इस पहलू पर एमसीडी आयुक्त से हलफनामा मांगेगी।
पीठ छात्रों के लिए पुस्तकालय के रूप में तलघर के उपयोग पर स्वत:संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने कहा कि कोचिंग सेंटर के मालिक सहित निजी व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है और वह लोक सेवकों, एमसीडी के एक जूनियर इंजीनियर तथा अग्निशमन विभाग के दो अन्य अधिकारियों - मंडल अधिकारी और सहायक मंडल अधिकारी - के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि जांच से प्राप्त जानकारी सतर्कता विभाग के साथ साझा की गई है।
मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में 27 जुलाई, 2024 को भारी बारिश के बाद ‘राउज आईएएस स्टडी सर्किल’ की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से उत्तर प्रदेश की 25 वर्षीय श्रेया यादव, तेलंगाना की 25 वर्षीय तान्या सोनी और केरल के 24 वर्षीय नेविन डेल्विन की मौत हो गई थी।
उच्च न्यायालय ने दो अगस्त को एमसीडी आयुक्त को निर्देश दिया था कि वे अपने पर्यवेक्षी अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहने वाले वरिष्ठ अधिकारियों सहित दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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