नागपुर: कोरोना वायरस (Coronavirus) के डेल्टा प्लस (Delta Plus) स्वरूप को लेकर चिंताओं के बीच शनिवार को नागपुर नगर निगम (NMC) ने 28 जून से शहर में "स्तर तीन" के तहत नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया. आवश्यक और गैर-जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों का दैनिक समय चार घंटे घटाकर शाम चार बजे तक किया जाएगा. मॉल (Mall), थिएटर (Theatre) और मल्टीप्लेक्स (Multiplex) बंद रहेंगे. Corona Delta Plus Variant: देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट 48 मामले, महाराष्ट्र में सबसे अधिक केस
नागपुर के नगर निगम आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शनिवार और रविवार को गैर-जरूरी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. आदेश में कहा गया कि वायरस का डेल्टा प्लस स्वरूप वर्तमान में चिंताजनक है और इसलिए नागपुर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 28 जून से शहर में स्तर 3 के प्रतिबंधों को लागू करके विभिन्न गतिविधियों में अधिक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.
सभी आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानों को शाम चार बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि मॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
इसके अलावा, सभाओं (सामाजिक/सांस्कृतिक/मनोरंजन) और विवाह समारोहों को हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजित करने की अनुमति है. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है. सैलून, ब्यूटी केयर और वेलनेस सेंटर शाम चार बजे तक चलेंगे. ई-कॉमर्स सेवाओं को नियमित रूप से संचालित करने की अनुमति है.
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