इस्लामाबाद, पांच मई इस्लामाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि वह सरकारी तोहफों की बिक्री से मिली रकम को कथित तौर पर छिपाने के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 10 मई को आरोप तय करेगी।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने विदेशी गणमान्य लोगों से मिले तोहफों की बिक्री का विवरण साझा नहीं करने के कारण पिछले साल खान के खिलाफ तोशाखाना मामला दायर किया था।
वर्ष 1974 में स्थापित तोशाखाना, कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है। तोशाखाना में पाकिस्तानी शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य देशों की सरकारों, राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले कीमती उपहारों को संग्रहीत किया जाता है।
खान (70) ने मामले की विचारणीयता को चुनौती दी थी, लेकिन सत्र अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इन याचिकाओं को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश ने आरोपी खान के खिलाफ आरोप तय करने की घोषणा की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख को उस दिन अदालत में पेश होने को भी कहा।
इससे पहले, अदालत ने खान के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सात फरवरी की तारीख तय की थी, लेकिन खान के अदालत में मौजूद न होने तथा उनके वकीलों द्वारा मामले पर आपत्ति जताए जाने के कारण कई बार इसकी सुनवाई स्थगित हुई।
क्रिकेटर से नेता बने खान पर अभी राजद्रोह, आतंकवाद, हत्या, हत्या का प्रयास, ईशनिंदा तथा अन्य आरोपों के तहत 140 अधिक मामले दर्ज हैं।
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