नयी दिल्ली, छह दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण पर सोमवार को अगले आदेश तक महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक लगा दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अन्य सीटों के लिये चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी।
शीर्ष अदालत ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इन याचिकाओं में से एक में कहा गया कि एक अध्यादेश के माध्यम से शामिल/संशोधित प्रावधान समूचे महाराष्ट्र में संबंधित स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिये समान रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण की इजाजत देते हैं।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रवि की पीठ ने कहा, “इसके फलस्वरूप, राज्य चुनाव आयोग को केतर, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण पर सोमवार को अगले आदेश तक महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक लगा दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अन्य सीटों के लिये चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी।