देश की खबरें | कोविड-19 के बीच अखिल भारतीय बार परीक्षा ऑनलाइन कराने पर अदालत ने बीसीआई से मांगा जवाब
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, सात अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) ऑनलाइन कराने का निर्देश दिये जाने की मांग करने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) से उसकी प्रतिक्रिया मांगी है।

अधिवक्ता और याचिकाकर्ता पूरव मिद्धा ने कहा कि न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने बीसीआई को नोटिस जारी कर याचिका पर उसका जवाब मांगा है।

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इस मामले में अगली सुनवाई अदालत ने 23 सितंबर को तय की है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि एआईबीई वेबसाइट पर परीक्षा के कार्यक्रम के संदर्भ में अधिसूचना प्रकाशित है। यह परीक्षा साल में दो बार होती है। हालांकि मौजूदा स्थिति में 11 महीनों से एआईबीई परीक्षा नहीं हुई है।

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याचिका में कहा गया कि 30 जुलाई की अधिसूचना के मुताबिक 16 अगस्त को निर्धारित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है जिसकी वजह से युवा वकीलों में ज्यादा चिंता है कि उन्हें अन्य वकीलों की तरह समान अवसर नहीं मिल रहा है।

याचिका में कहा गया है कि एआईबीई बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली किताब रखकर होने वाली परीक्षा है ऐसे में इसे आसानी से ऑनलाइन कराया जा सकता है।

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