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देश की खबरें | एनसीआर में आवागमन पर पाबंदियों के खिलाफ याचिका पर न्यायालय ने केन्द्र से मांगा स्पष्टीकरण

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देश की खबरें | एनसीआर में आवागमन पर पाबंदियों के खिलाफ याचिका पर न्यायालय ने केन्द्र से मांगा स्पष्टीकरण
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नयी दिल्ली, 26 मई कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमायें बंद होने के दौरान आवागमन के लिये अनुमति वाली गतिविधियों पर कथित पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुये कहा कि इस बारे में केन्द्र का दृष्टिकोण जानना जरूरी है। पीठ ने इसके साथ ही सालिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इस बारे में सरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त करके उसे अवगत करायें।

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पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह याचिका की एक प्रति सालिसीटर जनरल को उपलब्ध करायें जो केन्द्र और दिल्ली सरकार की ओर से निर्देश प्राप्त करके उनके जवाब दाखिल करेंगे।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं ने पीठ को सूचित किया कि इस मामले में उन्होंने अपने जवाब दाखिल कर दिये हैं।

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पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हरियाणा और उत्तर प्रदेश द्वारा दाखिल हलफनामे रिकार्ड पर लिये जायें।’’ पीठ ने इसके साथ ही इस मामले को अगले सप्ताह के लिये सूचीबद्ध कर दिया।

शीर्ष अदालत में इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने दिल्ली और नोएडा में कोविड-19 के मामलों का हवाला दिया और कहा कि प्राधिकारी वस्तु स्थिति के प्रति सजग हैं।

न्यायालय ने 15 मई को इस मामले में केन्द्र और उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और इस दौरान नागरिकों के आवागमन पर लगाया गया प्रतिबंध गृह मंत्रालय के नये दिशा निर्देशों का उल्लंधन कर रहा है।

याचिका में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन द्वारा उठाये गये कदमों को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध करते हुये कहा गया है कि इस पाबंदी की वजह से अनुमति वाली गतिविधियों के दायरे में आने वाले आवागमन पर पर भी रोक लगा दी गयी है।

अनूप

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(The above story first appeared on LatestLY on May 26, 2020 08:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).