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उच्चतम न्यायालय ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा को फटकार लगाई

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ‘‘व्यथित करने वाली’’ टिप्पणी को लेकर उन्हें शुक्रवार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस बयान के कारण देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं.

उच्चतम न्यायालय ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा को फटकार लगाई
नुपुर शर्मा (Photo Credits ANI)

नयी दिल्ली, 1 जुलाई : उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ‘‘व्यथित करने वाली’’ टिप्पणी को लेकर उन्हें शुक्रवार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस बयान के कारण देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं. न्यायालय ने कहा कि शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की.

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के लिए विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की शर्मा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी. यह भी पढ़ें : अमरनाथ गुफा मंदिर में पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए 6,400 श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘‘ये बयान बहुत व्यथित करने वाले हैं और इनसे अहंकार की बू आती है. इस प्रकार के बयान देने से उनका क्या मतलब है? इन बयानों के कारण देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं... ये लोग धार्मिक नहीं हैं. वे अन्य धर्मों का सम्मान नहीं करते. ये टिप्पणियां या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए की गईं अथवा किसी राजनीतिक एजेंडे या घृणित गतिविधि के तहत की गईं.’’

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2022 12:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).