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देश की खबरें | जद-एस सांसद रेवन्ना के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने के आदेश पर रोक लगाने से अदालत का इनकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की वह अर्जी सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हासन सीट से उनके निर्वाचन को अमान्य घोषित करने वाले इस अदालत के शुरूआती आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

देश की खबरें | जद-एस सांसद रेवन्ना के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने के आदेश पर रोक लगाने से अदालत का इनकार

बेंगलुरु,11 सितंबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की वह अर्जी सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हासन सीट से उनके निर्वाचन को अमान्य घोषित करने वाले इस अदालत के शुरूआती आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पोते एवं जद(एस) के एकमात्र सांसद रेवन्ना ने एक सितंबर के अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, ताकि वह उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर कर सकें।

चुनावी कदाचार में रेवन्ना को दोषी पाते हुए उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को उनके खिलाफ निर्वाचन प्रक्रिया संचालन नियमों के तहत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।

अर्जी पर फैसला न्यायमूर्ति के. नटराजन ने पिछले हफ्ते सुरक्षित रख लिया था, जो सोमवार को सुनाया गया।

रेवन्ना के निर्वाचन को चुनौती देने वाले दो याचिकाकर्ताओं में एक, मंजू ने स्थगन के लिए अर्जी का विरोध नहीं किया था।

प्रज्वल के खिलाफ लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ने और पराजित हो जाने के बाद, मंजू अब जद(एस) के साथ हैं।

दूसरे याचिकाकर्ता अधिवक्ता देवराजेगौड़ा हैं, जिन्होंने इस आधार पर अर्जी का विरोध किया कि यह अन्य नेताओं के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा, जो भ्रष्टाचार को लेकर अयोग्य घोषित किये जा चुके हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 11, 2023 06:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).