नयी दिल्ली, 17 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को संकेत दिया कि वह दिल्ली के व्यस्ततम चांदनी चौक क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण और इसे रोकने में दिल्ली नगर निगम की विफलता की सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने चिंता व्यक्त की और शहर के वाणिज्यिक केंद्र में अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की निष्क्रियता को दोषी ठहराया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, ‘‘हम इन निर्माणों और बिल्डरों को इन संरचनाओं के निर्माण की अनुमति देने में अधिकारियों की संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश देने के पक्ष में हैं। बिल्डर इन इमारतों का निर्माण करते हैं और आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।’’
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि कथित अनधिकृत निर्माण को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हटाया गया है, जहां यह मामला अब भी लंबित है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, ‘‘जब कोई व्यक्ति जनहित याचिका लेकर आता है, तो अचानक आप जाग जाते हैं... दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय याचिकाकर्ताओं को कुछ कहने की अनुमति भी नहीं देता है और आपके बयान के आधार पर मामले को अचानक बंद कर देता है। हम सीबीआई को हर चीज की जांच करने का निर्देश देंगे।’’
मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी।
पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले में न केवल विशेषज्ञों की टीम द्वारा साइट का निरीक्षण करने की आवश्यकता है, बल्कि माप सहित नगर निगम के मामलों की भी जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अवैध एवं अनधिकृत वाणिज्यिक निर्माणों को बाहरी कारणों से अनुमति दी गई थी। इस बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए कि गहन जांच का आदेश क्यों नहीं दिया जाए।’’
पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश पारित नहीं कर सकती और उनसे एक समिति के गठन के लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियरों के नाम सुझाने को कहा, जो साइट पर जाकर निरीक्षण कर सकें।
शीर्ष अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय के दो आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चांदनी चौक क्षेत्र के फतेहपुरी स्थित बाग दीवार में अनधिकृत निर्माण को हटाने से संबंधित एक आदेश भी शामिल था, जिसका निपटारा एमसीडी के इस बयान पर किया गया था कि अवैध ढांचे हटा दिए गए हैं।
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