देश की खबरें | अदालत ने कंगना, उनकी बहन द्वारा किए गए ट्वीट के मामले में पुलिस को जांच के आदेश दिए
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक अदालत ने ट्वीट के जरिये कथित तौर पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशों को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ दायर शिकायत की पुलिस को जांच करने कहा है।
मुंबई, 17 अक्टूबर मुंबई की एक अदालत ने ट्वीट के जरिये कथित तौर पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशों को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ दायर शिकायत की पुलिस को जांच करने कहा है।
बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयदेव वाई घुले ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया।
कास्टिंग निर्देशक साहिल अशरफअली सैय्यद के वकील रवीश जमींदार ने बताया कि उनके मुवक्किल ने अदालत में शिकायत दायर कर अभिनेत्री और उनकी बहन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अभिनेत्री बीते दो महीने से अपने ट्वीट और टेलीविजन पर इंटरव्यू के जरिए बॉलीवुड को बदनाम कर रही हैं।
यह भी पढ़े | दिल्ली: PMO का सलाहकार बताकर JNU का छात्र कर रहा था ठगी, हुआ गिरफ्तार.
शिकायत में उन्होंने कहा कि रनौत ने ट्वीट में ‘‘बहुत ही आपत्तिजनक’’ टिप्पणियां की हैं, जिनसे न केवल उनकी बल्कि कई अन्य कलाकारों की भावनाएं भी आहत हुई हैं।
सैय्यद ने आरोप लगाया कि रनौत कलाकारों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘उनकी बहन ने भी दो धार्मिक समूहों के बीच साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।’’
रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों और वकील की दलील को देखते हुए अदालत ने पाया कि अभिनेत्री ने ‘संज्ञेय अपराध’ किया है।
अदालत ने संबंधित पुलिस थाने को आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के संबंधित प्रावधानों के तहत अभिनेत्री और उनकी बहन के खिलाफ जांच करने और आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा, ‘‘समूचे आरोप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मसलन ट्विटर और साक्षात्कारों में की गई टिप्पणियों पर आधारित हैं तथा एक विशेषज्ञ द्वारा इनकी गहन जांच आवश्यक है। ’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 17, 2020 04:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

