लखनऊ, पांच जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अदालत की अवमानना के एक मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ को निर्देश दिया है कि वह त्रिवेदी की 14 जुलाई को उसके समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित कराने लिए उनके खिलाफ जारी वारंट की तामील सुनिश्चित करायें। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 14 जुलाई तय की है।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की पीठ ने मंगलवार को डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर यह आदेश पारित किया।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उसने 10 मई, 2023 को त्रिवेदी को निर्देश दिया था कि वह या तो अदालत के आदेश का पालन करें या कारण बताने के लिए उसके समक्ष उपस्थित हों। त्रिवेदी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने से पहले अदालत ने कहा, ''न तो वह अदालत में मौजूद हैं और न ही उनकी ओर से कोई आवेदन दायर किया गया है।''
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि 6 मई 2022 को उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका पर आदेश दिया था कि एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की तरह आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को भी ‘एश्योर्ड करियर प्रमोशन’ का लाभ दिया जाए।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उक्त आदेश में अदालत ने यह भी कहा था कि एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को 14 नवंबर 2014 के शासनादेश का लाभ दिया जा रहा है, ऐसे में आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को इसका लाभ न प्रदान करना दोनों प्रकार के चिकित्सा अधिकारियों के बीच भेदभाव करने जैसा है।
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